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New Rules: 1 नवंबर से बदल गए ये 4 नियम, बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और पेंशन पर सीधा असर

1 November New Rules: आज, 1 नवंबर 2025 से, आम लोगों की बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और सरकारी पेंशन से जुड़ी चार अहम चीजें बदल गई हैं। ये नए नियम भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और वित्त मंत्रालय द्वारा लागू किए गए हैं, जिनका उद्देश्य पारदर्शिता और सुविधा बढ़ाना है। प्रमुख बदलावों में बैंक खातों में चार नॉमिनी जोड़ने की नई सुविधा शामिल है।

वहीं, SBI क्रेडिट कार्ड से कुछ थर्ड-पार्टी भुगतान पर अब 1% अतिरिक्त शुल्क लगेगा। इसके अलावा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शामिल होने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर 2025 कर दी गई है, और पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इन नियमों का सीधा असर आपकी जेब और वित्तीय लेन-देन पर पड़ेगा।(AI Image)

बैंक खातों में अब चार नॉमिनी जोड़ने की सुविधा

आज से बैंक ग्राहकों को नॉमिनेशन के नियमों में बड़ी राहत मिली है। अब आप अपने बचत खाते, सावधि जमा आदि में चार नॉमिनी तक जोड़ सकते हैं, जबकि पहले यह सुविधा केवल एक नॉमिनी तक सीमित थी। यह नई व्यवस्था ग्राहकों को क्लेम प्रक्रिया को अधिक सुलभ बनाने की सुविधा देती है। ग्राहक चाहें तो सभी चार नॉमिनियों को एक साथ (Simultaneous) या एक के बाद एक (Successive) तरीके से जोड़ सकते हैं। हालांकि, बैंक लॉकर के लिए केवल क्रमवार नॉमिनेशन (Successive) की सुविधा ही उपलब्ध रहेगी।

SBI क्रेडिट कार्ड पर 1% एक्स्ट्रा चार्ज लागू

SBI क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने वाले ग्राहकों को आज (1 नवंबर) से कुछ थर्ड-पार्टी भुगतानों पर 1% अतिरिक्त शुल्क देना होगा। यदि आप CRED, Cheq या MobiKwik जैसे बाहरी ऐप्स का उपयोग करके स्कूल या कॉलेज की फीस का भुगतान करते हैं, तो यह शुल्क लागू होगा। ध्यान दें कि यह 1% शुल्क केवल थर्ड-पार्टी ऐप्स के माध्यम से किए गए भुगतान पर लगेगा। यदि आप सीधे शिक्षण संस्थान की वेबसाइट या उनके POS मशीन के माध्यम से भुगतान करते हैं, तो कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। यह बदलाव वॉलेट टॉप-अप की कुछ चुनी हुई कैटेगरी पर भी लागू है।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की डेडलाइन बढ़ी

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में शामिल होने के लिए अब अतिरिक्त समय मिल गया है। कर्मचारियों और विभिन्न विभागों की माँग पर इस योजना में शामिल होने की अंतिम तारीख को 30 सितंबर से बढ़ाकर 30 नवंबर 2025 कर दिया गया है। यह निर्णय उन पात्र कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है, जिन्हें डेडलाइन से पहले योजना में शामिल होने में कठिनाई हो रही थी। इस विस्तारित अवधि का उपयोग करके कर्मचारी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा कर सकते हैं और योजना का लाभ उठा सकते हैं।

*पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया शुरू*

केंद्रीय और राज्य सरकार के सभी पेंशनभोगियों के लिए आज से जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया शुरू हो गई है। पेंशन बिना किसी रुकावट के जारी रहे, इसके लिए यह प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। इसे डिजिटल रूप से Jeevan Pramaan Portal पर, या फिर व्यक्तिगत रूप से बैंक शाखाओं और पोस्ट ऑफिस में जाकर जमा किया जा सकता है। अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025 निर्धारित की गई है। यदि इस समय सीमा तक प्रमाण पत्र जमा नहीं किया जाता है, तो पेंशन मिलने में समस्या आ सकती है।

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