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कैम्प-2 और सेक्टर-1 में तम्बाकू विरोधी अभियान, 12 दुकानदारों पर कार्रवाई

बोकारो: उपायुक्त बोकारो के निर्देश पर मंगलवार को सिटी थाना क्षेत्र के कैम्प-2 एवं सेक्टर-1 इलाके में तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा-2003) के तहत विशेष जांच अभियान चलाया गया। यह अभियान सिविल सर्जन डॉ. अभय भूषण प्रसाद के निर्देशन एवं सिटी थाना के सहयोग से संचालित किया गया।

अभियान के दौरान जिला छापामारी दल के सदस्य एवं जिला परामर्शी (तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम) मो. असलम द्वारा कुल 47 दुकानों की जांच की गई। जांच में 12 दुकानदारों एवं व्यक्तियों को कोटपा कानून का उल्लंघन करते हुए पाया गया। इनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कुल 3,750 रुपये का अर्थदंड वसूला गया।

मो. असलम ने बताया कि कोटपा संशोधन अधिनियम-2021 के तहत सरकारी भवनों, न्यायालय परिसरों, अस्पतालों एवं स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कोटपा-2003 की धारा 6(बी) के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने से पैसिव स्मोकिंग के कारण आसपास के लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दुकानदारों से अपील की गई कि वे तम्बाकू नियंत्रण कानून का पूर्ण अनुपालन करें तथा अपनी दुकानों के बाहर तम्बाकू उत्पादों के प्रचार-प्रसार से संबंधित पोस्टर, बैनर या अन्य विज्ञापन सामग्री न लगाएं। तम्बाकू उत्पादों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रचार कोटपा-2003 की धारा 5 का उल्लंघन माना जाता है।

अभियान में स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि मो. असलम, सिटी थाना के एसआई तथा छापामारी दल के अन्य सदस्य उपस्थित थे। अधिकारियों ने कहा कि जिले में तम्बाकू एवं नशा के अवैध नेटवर्क को समाप्त करने के लिए आगे भी नियमित जांच अभियान जारी रहेगा।

मोहम्मद सेराज की रिपोर्ट,

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