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सभी प्रखंडों – वार्डों- आंगनबाड़ी में लगा झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का आवेदन संग्रहण केन्द्र/शिविर।

जिले के सभी केंद्रों/शिविर में शाम पांच बजे तक 30,049 आवेदन हुआ प्राप्त।

अब तक जिले में योजना के तहत कुल 02,05,003 आवेदन हुए प्राप्त, आवेदनों को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया जारी।

बोकारो: झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना (JMMSY) के तहत जिले की महिलाओं को योजना से अच्छादित करने के लिए सभी पंचायत सचिवालय, वार्डों, आंगनबाड़ी केंद्रों पर आवेदन संग्रहण केन्द्र/शिविर का आयोजन किया गया। सुबह से ही महिलाओं की भीड़ केंद्र/शिविरों में जुटने लगी थी। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर योजना का आवेदन करना अब और आसान होने को लेकर महिलाओं ने माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद एवं आभार जताया। महिलाओं ने योजना को शुरू करने को लेकर प्रसन्नता व्याप्त है।

आयोजित आवेदन संग्रहण केंद्र/शिविर में गुरुवार को अपराह्न पांच बजे तक कुल 30,049 आवेदन प्राप्त किया गया। अब तक योजना के तहत जिले में कुल 02,05,003 आवेदन (ऑनलाइन/ऑफलाइन) प्राप्त हुआ है। वहीं,आवेदनों को ऑन लाइन करने का कार्य जारी है।

 

वरीय पदाधिकारियों ने विभिन्न शिविरों का किया निरीक्षण।

उपायुक्त विजया जाधव के निर्देश पर सभी प्रखंडों के वरीय पदाधिकारियों ने अपने – अपने आवंटित प्रखंड का दौरा कर झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का विभिन्न पंचायतों/वार्डों में आयोजित शिविरों का निरीक्षण किया। शिविर में पहुंचने वाली आवेदिकाओं को कोई परेशानी नहीं हो, उसे सुनिश्चित करने को कहा। कहां कि आज से योजना का आवेदन ऑफलाइन भी जमा किया जाएगा।

आवेदन संग्रहण केंद्र/शिविर का निरीक्षण निदेशक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण मेनका ने जरीडीह प्रखंड, अपर समाहर्ता मो. मुमताज अंसारी ने चास प्रखंड, अपर नगर आयुक्त अनंत कुमार ने चास नगर निगम क्षेत्र क्षेत्र, जिला परिवहन पदाधिकारी श्रीमती वंदना शेजवलकर ने पेटरवार प्रखंड, भूमि सुधार उप समाहर्ता बेरमो सदानंद महतो ने चंद्रपुरा प्रखंड, अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो अशोक कुमार ने नावाडीह प्रखंड, भूमि सुधार उप समाहर्ता चास प्रभाष दत्ता ने कसमार प्रखंड समेत सभी बीडीओ- सीओ ने अपने-अपने प्रखंड अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में आयोजित केंद्र/शिविर का निरीक्षण किया।

जानकारी हो कि, यह सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। योजना के तहत जिले के 05 लाख 52 हजार 351 महिलाओं को जोड़ना है। इसके लिए आगामी 15 अगस्त तक सभी पंचायत सचिवालयों एवं शहरी क्षेत्र के वार्डों में आवेदन संग्रहण केंद्र/शिविर लगेगा। विभाग के निर्देशानुसार सभी पंचायतों/वार्डों के चिन्हित स्थान के अलावा जिले के सभी 2256 आंगनबाड़ी केंद्रों को भी आवेदन संग्रहण केंद्र बनाया गया है।

 

जेएमएमएसवाईः निःशुल्क हैं फार्म, राशि की मांग करने पर करें शिकायत, होगी कार्रवाई।

 

उपायुक्त ने आमजनों से भी अपील किया है कि, अगर कोई झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना (JMMSY) के फार्म के बदले राशि की मांग करता है तो उसकी शिकायत संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी/सीडीपीओ/जिला समाज कल्याण पदाधिकारी/सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा आदि को करें। संबंधित के विरूद्ध त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

 

क्या है झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना (JMMSY)

 

21 – 50 वर्ष की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु राज्य योजनान्तर्गत झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना (JMMSY) की स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत लाभुकों को प्रतिमाह रू. 1,000/- की दर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। प्रत्येक माह की 15 तारीख तक विभाग द्वारा बहनों के एकल लिंक्ड बैंक खाते में राशि क्रेडिट की जाएगी।

 

 

झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के क्रियान्वयन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया विभाग ने किया जारी।

 

दिनांक 07 अगस्त बुधवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में की स्वीकृति के बाद महिला, बाल सुधार एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित एस ओ पी जारी की गई है।

 

राज्य अन्तर्गत झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि 21 वर्ष से 50 वर्ष की महिलाओं को उक्त योजना का लाभ दिया जाना है। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु महिला को निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

(1) झारखण्ड की निवासी हो।

 

(ii) आवेदन के समय 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हो तथा 50 वर्ष से कम आयु की हो।

 

(ii) आवेदिका का आधार कार्ड एवं राशन कार्ड उपलब्ध हो।

 

(iv) आयकर अदा करने वाले परिवार से नहीं हो, परिवार से अभिप्रेत है- पति/पत्नी, अविवाहित बच्चे, दिव्यांग बच्चे।

 

(v) आवेदिका स्वयं या उनके पति, अविवाहित आवेदिका के संदर्भ में पिता केन्द्र/राज्य सरकार अथवा केन्दीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विधिक निकाय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय तथा सरकार से सहायता प्राप्त संस्थानों में नियमित / स्थायी कर्मी/संविदा कर्मी/मानदेय कर्मी के रुप में नियोजित न हो, अथवा सेवानिवृत्ति के उपरान्त पेंशन / पारिवारिक पेंशन प्राप्त नहीं कर रही हो।

 

(vi) आवेदिका ईपीएफ धारी नहीं हो।

 

(vii) आवेदिका महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पहले से प्राप्त नहीं कर रही हो।

 

2.उपर्युक्त वर्णित बिन्दुओं के आधार पर महिला आवेदिका को योजना का लाभ प्रदान करने हेतु निम्नलिखित मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित की जाती है-

 

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केन्द्र और पंचायत भवन तथा शहरी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केन्द्र अथवा उपायुक्त द्वारा निर्धारित स्थल को आवेदन संग्रहण केन्द्र घोषित किया जाता है।

 

(ii) आवेदन संग्रहण केन्द्र पर आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका के साथ एक अन्य सरकारी कर्मी को उपायुक्त द्वारा प्रतिनियुक्त किया जायेगा।

 

(iii) आवेदन संग्रहण केन्द्र पर सरकारी कर्मी/आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका द्वारा आवेदिकाओं से आवेदन पत्र प्राप्त कर पावती दिया जाएगा जिसमें प्राप्तिकर्ता द्वारा अपना नाम, पदनाम तथा मोबाईल संख्या स्पष्टतः अंकित किया जायेगा।

 

(iv) आवेदिका द्वारा आवेदन के साथ निम्नांकित दस्तावेज अनिवार्य रूप से समर्पित किया जायेगा।

 

*एक पासपोर्ट साईज फोटो।*

*आधार कार्ड की छायाप्रति।*

*बैंक पासबुक की छायाप्रति।*

*राशन कार्ड की छायाप्रति*

*स्व घोषणा पत्र*

 

2.टिप्पणी – योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य दस्तावेज नहीं होगा।

 

3. उपर्युक्त दस्तावेजों के आधार पर आवेदिका को योजना का लाभ प्रदान किया जा सकता है। जिस महिला का राशन कार्ड में नाम नहीं है, उनके लिए उनके पिता/पति का राशन कार्ड मान्य होगा।

 

4.आवेदन जमा हो जाने के बाद लाभुकों को योजना का लाभ प्रदान करने हेतु जैप-आइटी द्वारा विकसित पोर्टल पर डिजिटाइजेशन का कार्य उपायुक्त के दिशा-निर्देश में सम्पन्न कराया जायेगा एवं एमबीपीएस/पीएमएफएस या अन्य डिजिटल माध्यमों से सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा द्वारा भुगतान किया जायेगा।

 

Shamsher Editor in chief
Author: Shamsher Editor in chief

14/08/1980

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