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JCB और हाइवा से बालू उठाव पर रोक

Khunti : सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने आम जनता को सस्ती और वैध बालू उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक और महत्वपूर्ण पहल की है। पंचायत स्तर पर कैटेगरी-1 के पांच बालू घाटों का संचालन जल्द ही शुरू किया जाएगा। इस पहल से न केवल बालू की उपलब्धता आसान होगी, बल्कि अवैध खनन पर भी प्रभावी रोक लगाई जा सकेगी। ये पांच बालू घाट कर्रा प्रखंड की सुनगी पंचायत, तोरपा प्रखंड की दियांकेल और चुरगी पंचायत, तथा मुरहू प्रखंड की माहिल और गनालोया पंचायत में संचालित किए जाएंगे। इसे लेकर मंगलवार को समाहरणालय के सभागार में उपायुक्त लोकेश मिश्रा की अध्यक्षता में संबंधित पंचायतों के मुखिया और जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई।

 

बैठक में उपायुक्त ने कहा कि यह खूंटी जिले में पहली बार कैटेगरी-1 बालू घाटों का संचालन प्रारंभ होने जा रहा है। संचालन के दौरान सरकार की सभी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए पूरी पारदर्शिता और वैध प्रक्रिया सुनिश्चित कराई जाए। अंचल अधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी को बालू घाटों का सीमांकन शीघ्र सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया, जिससे जल्द बालू घाटों का संचालन प्रारंभ किया जा सके। उपायुक्त ने कहा कि पंचायत स्तर पर संचालित घाटों से Baalu लेने पर लाभुकों से प्रति ट्रैक्टर बालू के लिए 100 रुपये का चालान काटा जाए और उसे निर्धारित खाते में जमा किया जाए। घाटों पर जेसीबी और हाइवा जैसे वाहनों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। घाटों से Baalu लेने वाले लाभुकों का पूरा विवरण रजिस्टर में दर्ज किया जाए। बालू का व्यावसायिक उपयोग न हो और केवल सीमांकित क्षेत्र से ही Baalu का उठाव किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि Baalu लेने वाले व्यक्ति द्वारा बालू का भंडारण न किया जाए, न हीं उसकी बिक्री की जाए, केवल निजी उपयोग हीं किया जाए।

 

उपायुक्त ने कहा कि यह पहल केवल बालू की किफायती और सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और राजस्व में पारदर्शिता भी है। आमजन से आग्रह किया गया कि वे केवल वैध और निर्धारित स्रोतों से ही बालू का क्रय करें। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, संबंधित पंचायत के मुखिया और अन्य जन प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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