तेनुघाट: तेनुघाट व्यवहार न्यायलय के एसीजेएम मनोज कुमार प्रजापति ने चेक बाउंस के दोषी गांधी नगर निवासी राकेश कुमार भाटिया को छह महीने की सजा और दो लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई । बताते चलें कि वाद के परिवादी संजय कुमार ने तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम के न्यायालय में 2020 में एक परिवाद पत्र दाखिल कर बताया था कि उसकी और अभियुक्त राकेश कुमार भाटिया की पहले से दोस्ती थी और दोस्ताना कर्ज में तीन लाख छब्बीस हजार रुपए 16/8/2016 को दिए थे । जिसे अभियुक्त राकेश कुमार भाटिया ने 14/5/2019 को 1,75,000 और 14/6/2019 को 26,200 रूपए वापस किया। शेष 1,25,000 रुपए के बदले अभियुक्त ने परिवादी संजय कुमार को दो चेक दिया । जिस चेक को परिवादी ने जब बैंक में डाला वह चेक बाउंस हो गया । जिसकी जानकारी अभियुक्त को दिया गया मगर उसने पैसा ना लौटाया तो परिवादी संजय कुमार ने अभियुक्त राकेश कुमार भाटिया के विरुद्ध न्यायालय में चेक बाउंस का मुकदमा दाखिल किया । न्यायालय में उपलब्ध गवाह एवं दोनों पक्ष की अधिवक्ताओं के बहस बाद सुनने के बाद श्री प्रजापति ने अभियुक्त राकेश कुमार भाटिया को दोषी पाने के बाद छह माह की सजा और दो लाख जुर्माना की सजा सुनाई । सजा सुनाई जाने के बाद अभियुक्त राकेश कुमार भाटिया के अधिवक्ता के द्वारा न्यायालय में सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने का आवेदन दिया । इसके बाद दोषी अभियुक्त राकेश कुमार भाटिया को जमानत पर छोड़ा गया । परिवादी संजय कुमार की ओर से अधिवक्ता रमेंद्र कुमार सिन्हा और रतन कुमार सिन्हा ने बहस की ।
Author: Shamsher Editor in chief
14/08/1980
