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राष्ट्रीय लोक अदालत: सुलहनीय वादों के त्वरित निस्तारण का सुनहरा अवसर, 10 मई को लें लाभ

Aurangabad:  प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार श्री राज कुमाऱ द्वारा आगामी 10 मई को आयोजित होने वाले इस वर्ष के दूसरे राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी देते हुए कहा गया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत से जिलेवासी ज्यादा से ज्यादा लाभ उठायें। जिला जज ने बताया कि 10 मई को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए सुलहनीय वादों में पक्षकारों तक नोटिस भेजने की कार्रवाई की गयी है जो पक्षकारो तक पहुॅचने लगा है। साथ ही साथ बड़े पैमाने पर सभी न्यायालय द्वारा सुलहनीय वादों में नोटिस तैयार करायी जा रही जिससे कि जिला के लोगो को सुलहनीय वादों को राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन निस्तारित कराने में सहुलियत हों। जिला जज द्वारा आमजन से अपील किया गया कि अगर आपसे सम्बन्धित कोई सुलहनीय वाद न्यायालय में लम्बित हैं तो किसी कार्य दिवस में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय से सम्पर्क स्थापित करते हुए वादों में प्री-काॅन्सेलींग की कार्रवाई करा सकते हैं जिससे कि राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन पक्षकारो की उपस्थित होने पर तत्काल निस्तारण की कार्रवाई सुनिष्चित हो सके। जिला जज ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में एक माह का समय ही शेष है इसलिए अगर पक्षकार को किसी स्तर से इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त होती है और वे न्यायालय या प्राधिकार तक आते हैं तो निष्चित रूप से उनके सुलहनीय वाद को राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित करने की कार्रवाई की जायेगी।

 

औरंगाबाद से अविनाश कुमार की रिपोर्ट

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