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निलंबित IAS पूजा सिंघल मामले में नया मोड़, अब झारखंड हाईकोर्ट ने दे दिया ये आदेश

IAS Pooja Singhal झारखंड हाई कोर्ट में मनरेगा घोटाले की आरोपित निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में ईडी से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी। पूजा सिंघल की ओर से अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलने का हवाला देते हुए उनके खिलाफ दर्ज मामले को निरस्त करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। 

राज्य ब्यूरो, रांची। : निलंबित आईएएस पूजा सिंघल मामले में नया मोड़ आया है। झारखंड हाईकोर्ट में मनरेगा घोटाले की आरोपित निलंबित आइएएस पूजा सिंघल की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने मामले में ईडी से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।

पूजा सिंघल की ओर से अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलने का हवाला देते हुए उनके खिलाफ दर्ज मामले को निरस्त करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।

अदालत ने ED पर ही उठा दिए सवाल

सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ आपराधिक केस चलाने के लिए सीआरपीसी की धारा 197 के तहत अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करना जरूरी है, लेकिन ईडी की ओर से ऐसा नहीं किया गया है। इसलिए उनके खिलाफ दर्ज केस को निरस्त किया जाए।

ईडी की ओर से दाखिल आरोप पत्र में कहा गया है कि खूंटी में मनरेगा का घोटाला फरवरी 2009 से जुलाई 2010 के बीच हुआ। उस दौरान पूजा सिंघल वहां की उपायुक्त थी। पूजा सिंघल के सीए सुमन सिंह के आवास से ईडी को 19.31 करोड़ मिले थे।

छवि रंजन के मामले में भी ईडी से मांगा जवाब

झारखंड हाई कोर्ट में सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध खरीद-बिक्री के आरोपित छवि रंजन की ओर दाखिल याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने ईडी से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।

छवि रंजन की ओर से रांची की निचली अदालत के संज्ञान को चुनौती दी गई है। उनकी ओर से कहा गया कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है, क्योंकि इसके लिए अभियोजन स्वीकृति नहीं ली गई है। इसलिए मामले को निरस्त किया जाए।

बरियातू में सेना की जमीन के कागजात की हेराफेरी करने में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को ईडी टीम ने चार मई 2023 को गिरफ्तार किया था। इनके खिलाफ ईडी की ओर से चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है।

 

Shamsher Editor in chief
Author: Shamsher Editor in chief

14/08/1980

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