हुसैनाबाद/पलामू: हुसैनाबाद नगर पंचायत प्रशासन ने सोमवार, 21 सितंबर 2026 को नगर क्षेत्र के वार्ड संख्या-14 स्थित शिव शंकर लॉज एवं रेस्टोरेंट को सील कर दिया। नगर पंचायत प्रशासन के अनुसार, यह कार्रवाई झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत की गई है।
नगर पंचायत प्रशासन ने बताया कि प्रतिष्ठान का होल्डिंग टैक्स पंजीकरण नहीं कराया गया था। इसके अलावा स्वीकृत भवन नक्शा उपलब्ध नहीं कराया गया था तथा लॉज एवं रेस्टोरेंट के संचालन के लिए आवश्यक अनुज्ञप्ति भी प्राप्त नहीं की गई थी।
प्रशासन के अनुसार, इन कमियों को लेकर प्रतिष्ठान संचालक को पूर्व में कई बार नोटिस जारी किए गए थे। बावजूद इसके, निर्धारित नियमों के अनुपालन की दिशा में संतोषजनक पहल नहीं की गई।
नगर पंचायत प्रशासन ने यह भी बताया कि उक्त प्रतिष्ठान के संबंध में अनैतिक गतिविधियों के संचालन की शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही थीं। नियमों के अनुपालन में कमी और प्राप्त शिकायतों को ध्यान में रखते हुए नगर पंचायत प्रशासन ने प्रतिष्ठान को सील करने की कार्रवाई की।
सीलिंग की कार्रवाई के दौरान नगर प्रबंधक अभिषेक राहुल, विधि सहायक बिक्रम कुमार, कनीय अभियंता अभिजीत दुबे, कनीय अभियंता अजीत गुप्ता, स्ट्रीट लाइट निरीक्षक सुधांशु तिवारी, रवि, संजीत एवं मंटू समेत नगर पंचायत के अन्य कर्मी मौजूद रहे।
नगर पंचायत प्रशासन ने स्पष्ट किया कि नगर क्षेत्र में संचालित प्रतिष्ठानों को निर्धारित नियमों, भवन मानकों, कर पंजीकरण एवं आवश्यक अनुज्ञप्तियों का अनुपालन करना अनिवार्य है।
अविनाश कुमार की रिपोर्ट,
