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चेक बाउंस के एक मामला मे आरोपी को साक्ष्य के अभाव में रिहा किया गया।

तेनुघाट: चेक बाउंस के एक मामला मे माननीय न्यायालय एसीजेएम बेरमो तेनुघाट के द्वारा आरोपी चास निवासी पिंटू कुमार को साक्ष्य के अभाव में रिहा किया गया। इस मामले मे दुग्दा निवासी राजेश कुमार यादव तेनुघाट न्यायालय मे यह कहते हुए चेक बाउंस का वाद दायर किया था कि उसके साफ्ट कोक प्लान्ट को किराए पर चलाने हेतु एक एकरारनामा के तहत आरोपी तीन लाख का चेक दिया था जिसे भुगतान के लिए वादी द्वारा बैंक मे डाला गया किन्तु आरोपी के खाते मे रकम नहीं होने के कारण चेक बाउंस कर गया। दोनों पक्षों के द्वारा गवाह और कागजात न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए। उसके बाद दोनों पक्षों के अधिवक्ता के द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत गवाह और बहस सुनने के बाद तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम ने आरोपी पिंटू कुमार को साक्ष्य के अभाव में रिहा किया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार तिवारी ने बहस किया।

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