Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई झारखंड कैबिनेट बैठक में झारखंड सरकार ने आम जनता से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं और नियमों को मंजूरी दी। इस बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, जल, प्रशासन और सामाजिक सुरक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े फैसले लिए गए।
बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की सुविधा
राज्य के 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलेगा। यह सुविधा “आयुष्मान वय वंदना योजना” के तहत दी जाएगी, जो आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का हिस्सा है।
प्रोफेशनल कॉलेजों की फीस पर नियंत्रण
राज्य सरकार ने निजी मेडिकल, इंजीनियरिंग और अन्य प्रोफेशनल कॉलेजों की मनमानी फीस पर रोक लगाने के लिए “झारखंड प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स (फीस नियंत्रण) बिल, 2025” को पास किया है। इससे छात्रों को उचित फीस पर पढ़ाई का अवसर मिलेगा।
सरकारी स्कूलों में नई नियमावली
कक्षा 9 से 12 तक के सरकारी स्कूलों में प्राचार्य, आचार्य और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तों के लिए नई नियमावली लागू की गई है। एनसीसी छात्रों को अब कैंप के दौरान पहले से ज्यादा खाना भत्ता मिलेगा।
मेडिकल कॉलेजों में लिफ्टों का रखरखाव
हजारीबाग, दुमका और पलामू के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में लिफ्टों के रखरखाव की जिम्मेदारी शिंदलर इंडिया प्रा. लि. को दी गई है। इससे मरीजों और स्टाफ को राहत मिलेगी।
नए जलापूर्ति योजना को मंजूरी
मधुपुर शहर में पीने के पानी की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 76 करोड़ रुपये की लागत से नई जलापूर्ति योजना को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही नगर निकायों की आमदनी बढ़ाने के लिए एक सलाहकार कंपनी नियुक्त की जाएगी।
गिरिडीह में नई सड़क का निर्माण
बड़कीटांड से गिरनिया मोड़ तक लगभग 11 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने के लिए सरकार ने 55 करोड़ रुपये से ज्यादा की मंजूरी दी है। धनबाद जिले के NH-32 पर स्थित अंडरब्रिज को चौड़ा करने का निर्णय भी लिया गया है।
VIP उड़ानों की सेवा में वृद्धि
Redbird Airways की सेवा अब अगले 6 महीने तक VIP और VVIP उड़ानों के लिए जारी रहेगी।
नए नियमों के तहत शराब दुकानों का संचालन
सरकार ने शराब की खुदरा बिक्री से जुड़ी नई नियमावली (2025) को मंजूरी दी है, जिससे इन दुकानों के संचालन में पारदर्शिता आएगी।
आंगनबाड़ी योजना में समयसीमा बढ़ाई गई
आंगनबाड़ी योजना के तहत मिलने वाले Take Home Ration (THR) की आपूर्ति की समयसीमा 31 मई 2025 तक बढ़ा दी गई है।
प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ सजा बरकरार
प्रशासनिक अधिकारी कानु राम नाग के खिलाफ पहले से लगी “सेवा से हटाने” की सजा को बरकरार रखा गया है, लेकिन भविष्य में उन्हें किसी सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा।
