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बलात्कार के आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

तेनुघाट: तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी ने बलात्कार के आरोपी गांधीनगर बेरमो थाना अंतर्गत संडे बाजार निवासी श्यामनाथ मुंडा को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। मालूम हो कि उक्त वाद के सूचक ने गांधीनगर थाना प्रभारी के समक्ष बयान दर्ज करवाया था कि घर में वह उसका भाई उसकी मां कोई नहीं रह रहे थे। उसकी बहन घर में अकेली रह रही थी। इसका फायदा उठाकर रिटायर्ड सीसीएल कर्मी श्यामनाथ मुंडा बहन की मदद करने के बहाने आता था और फायदा उठाते हुए उसके साथ बाजबरन शारीरिक संबंध बनाया करता था। जब वह घर आया तो उसे अपनी बहन की मानसीक स्थिति सही नहीं देखी तो उसका इलाज कराया जिस दौरान यह पता चला की अभियुक्त श्यामनाथ मुंडा उसके साथ बाजबरन शारीरिक संबंध बनाता था। उक्त बयान के आधार पर गांधीनगर थाना में मामला दर्ज किया गया। आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला स्थानांतरण होकर जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी के न्यायालय में आया। न्यायालय में उपलब्ध गवाह एवं उभय पक्षों के अधिवक्ता के बहस सुनने के बाद श्री सूर्यमणि त्रिपाठी ने अभियुक्त श्यामनाथ मुंडा को बलात्कार के जुर्म में दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद अभियुक्त श्यामनाथ मुंडा को तेनुघाट जेल भेज दिया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साह ने बहस किया।

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