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वाहन प्रदूषण केन्द का संचालन एवं अद्यतन होना अनिवार्य- डीटीओ, बोकारो….

जाँच के कम में त्रुटि पाये जाने पर नियमानुसार आपके विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी- डीटीओ, बोकारो….

बोकारो : आज दिनांक 14 दिसम्बर, 2024 को जिला परिवहन पदाधिकारी वंदना सेजवलकर ने पत्र के माध्यम से जिले के सभी पेट्रोल पम्प मालिकों को सूचित किया है कि जिला अन्तर्गत अधिष्ठापित पेट्रोल पम्प का अनुज्ञप्ति का नवीकरण आगामी दिनांक 31 दिसंबर, 2024 तक अगले एक वर्ष के लिये नियमानुसार करने का निर्देश जारी किया है। इसके साथ ही अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु अपने प्रतिष्ठान में संचालित वाहन प्रदूषण केन्द का संचालन एवं अद्यतन होना अनिवार्य है।

 

जाँच के कम में त्रुटि पाये जाने पर नियमानुसार आपके विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी-

 

जिला परिवहन पदाधिकारी वंदना सेजवलकर ने जिला अन्तर्गत संचालित सभी पेट्रोल पम्प स्वामियों को निर्देश दिया है कि सभी आवश्यक दस्तावेजो के साथ निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत अपने पेट्रोल पम्प का अनुज्ञप्ति नवीकरण करा लें. अन्यथा जाँच के कम में त्रुटि पाये जाने पर नियमानुसार आपके विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।

मोहम्मद सेराज की रिपोर्ट,

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