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न्यायालय ने पूर्व सिमरिया विधायक समेत 37 अभियुक्तों को सुनवाई के बाद रिहा कर दिया। 

टंडवा(चतरा) टंडवा स्थित शहीद चौक के पास रोड जाम मामला में टंडवा थाना कांड संख्या 113/2014 के अभियुक्तों को सिविल कोर्ट में गुरुवार को एसडीजेएम सह विशेष न्यायालय एमपीएमएलए कावेरी कुमारी ने पूर्व सिमरिया विधायक समेत 37 लोगों को सुनवाई के बाद रिहा कर दिया। रिहा होने वालों में पूर्व सिमरिया विधायक किशुन दास,गणेश गंझु, के साथ-साथ राजेश सोनी, सुभाष दास, गोपाल पासवान, अवध राज पासवान, अक्षयवट पांडे, जागेश्वर दास, मनीष यादव, दीपक नायक, शंकर गुप्ता, शंकर नायक, संजीत गुप्ता, उत्तम चौरसिया, तारकेश्वर गुप्ता, रिंकू गुप्ता, नाथु गुप्ता, जितेंद्र गुप्ता, नईमुद्दीन मियां, तिलेश्वर साहू, विक्की मालाकार, उत्तम गुप्ता, प्रमोद गुप्ता, टुडू गुप्ता उर्फ दशरथ गुप्ता, तिलेश्वर साहू गुप्ता, अजय सोनी, मिथिलेश गुप्ता, राजेंद्र नायक, अजय गुप्ता, पिंटू उर्फ गिरधारी, मनोज चंद्रा, विनोद बिहारी पासवान, प्रयाग राम और कन्हाई नायक के नाम शामिल हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी को दूरभाष पर सूचना मिली थी कि टंडवा स्थित शहीद चौक के पास 150-200 व्यक्ति रोड जाम किए हुए हैं। इसकी सूचना पुलिस उपाधीक्षक और थाना प्रभारी टंडवा को देते हुए घटना स्थल पर जब सूचक पहुंचे तो वहां पाया की पक्की सड़क पर शहीद चौक के पास बीते दिनों बड़का गांव थाना क्षेत्र में सीसीएल अम्रपाली प्रोजेक्ट से कोयला ढ़ोने में डंपर से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। जिसका पोस्टमार्टम करने के पश्चात कई लोगों को लेकर सभी अभियुक्त रोड जाम किए हुए थे। इसके बाद पुलिस के द्वारा अभियुक्तों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और उपद्रव मचाने को लेकर उपरोक्त संबंधी मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कुंदन साकेत उर्फ बिट्टू झा और कुंदन पांडे पैरवी कर रहे थे।

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