Hazaribagh: जन वितरण प्रणाली में सुधार के निमित्त आज 20 जून को उपायुक्त श्री शशि प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में स्थानीय नगर भवन में जिला के सभी जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों (पीडीएस) के साथ राशन वितरण व्यवस्था में सुधार के निमित्त बैठक की। इस बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री सुधीर कुमार मौजूद थे।
पीडीएस डीलरो के साथ बैठक के दौरान उपायुक्त ने राशन वितरण में किसी प्रकार की गड़बड़ियों की सूचना उपायुक्त कार्यालय को प्राप्त नहीं हो यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि जिला के सभी जन वितरण प्रणाली की निगरानी और निरीक्षण के लिए वरीय पदाधिकारियों के साथ उड़न दस्ता दल का गठन किया गया है,जो नियमित रूप से सभी पीडीएस डीलरो के दुकानो का औचक निरीक्षण करेगा।
इस बैठक के दौरान उपायुक्त ने जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं से क्या करें और क्या न करें संबंध में विस्तृत जानकारी दी।
जन वितरण प्रणाली विक्रेता क्या करेंगे:
1. विक्रेता लाभुकों को बायोमेट्रिक/आधार आधारित ई-पॉश मशीन के माध्यम से राशन उपलब्ध कराएंगे।
2. राशन देने से पूर्व लाभुक को राशन की उपलब्धता की रसीद देंगे।
3. निर्धारित मानकों के अनुसार सही दर और मात्रा में राशन/सामान उपलब्ध कराएंगे।
4. दुकान के बाहर सूचना पटल पर आवश्यक जानकारी प्रदर्शित करेंगे।
5. लाभुकों की सूची, स्टॉक की मात्रा, वितरण की तिथि, दर इत्यादि प्रदर्शित करेंगे।
6. जिला आपूर्ति कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए फ्लेक्स, ट्रेलर पर्ची, शिकायत रजिस्टर इत्यादि प्रदर्शित करेंगे।
7. रजिस्टर और ई-पॉश मशीन का पूरा रिकॉर्ड रखेंगे।
8. प्राप्त सामग्री को मशीन से तुरंत रिसीव करेंगे।
9. NFSA, गेहूं, चावल, चीनी, किरासन तेल आदि का स्टॉक अलग-अलग रखेंगे।
10. दुकान पर तौलने की मशीन, झाड़ू, साफ-सफाई के सामान रखेंगे।
11. तिथि, समय, वितरण, स्टॉक इत्यादि की जानकारी रजिस्टर में अंकित करेंगे।
12. दुकान का समय: सुबह 08:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक खुला रखेंगे।
13. सभी आय वर्ग के लाभुकों को उनके तय मात्रा में राशन वितरित करेंगे।
14. सूचना प्रचार हेतु आपूर्ति पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी की सहायता करेंगे।
15. दुकान की पहचान के लिए गुलाबी रंग में रंगाई करेंगे।
16. दुकान के आस-पास स्वच्छता बनाए रखेंगे।
जन वितरण प्रणाली विक्रेता क्या नहीं करेंगे:
1. बिना ई-पॉश मशीन के राशन का वितरण नहीं करेंगे।
2. राशन की उपलब्धता की रसीद अपने पास नहीं रखेंगे।
3. निर्धारित मात्रा से कम राशन नहीं देंगे।
4. निर्धारित दर से अधिक राशि नहीं लेंगे।
5. माप-तौल के उपकरणों में छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
6. काले बाजार या संग्रहण करके अन्यत्र बिक्री नहीं करेंगे।
7. राशन वितरण में भेदभाव नहीं करेंगे।
8. लाभुकों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे।
9. गलत स्टॉक विवरण नहीं देंगे।
10. One Nation One Ration Card के तहत लाभुकों को राशन देंगे, मना नहीं करेंगे।
11. दुकान के आसपास गंदगी नहीं रखेंगे।
