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अदालत ने चेक बाउंस के दोषी को एक साल की सजा और बाइस लाख रूपये जुर्माना की सजा सुनाई।

तेनुघाट: तेनुघाट व्यवहार न्यायलय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी दिग्विजय नाथ शुक्ला की अदालत ने चेक बाउंस के दोषी को एक साल की सजा और बाइस लाख रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है। ज्ञात हो कि बेरमो थाना अंतर्गत रहने वाली बेरमो प्रमुख गिरजा देवी जो राज मधु इंटर प्राइजेजे की प्रोपराटर भी हैं के द्वारा धनबाद निवासी अरबिंद शर्मा के विरुद्ध तेनुघाट व्यवहार न्यायालय में परिवाद पत्र संख्या 848/19 दायर किया था। न्यायालय में दायर परिवाद पत्र में बताया गया कि परिवादिनी से कोयला की खरीद अभियुक्त अरविन्द शर्मा ने किया था। जिसके एवज में कई चेक निर्गत किये थे। परन्तु अभियुक्त के खाते में पर्याप्त राशि नहीं रहने के कारण चेक बाउंस हो गया। इस प्रकार परिवादीनी को कोयला का रुपया नहीं मिल सका। जिसको लेकर तेनुघाट व्यवहार न्यायालय में मुकदमा अरबिंद शर्मा के बिरुद्ध दर्ज कराई। न्यायालय में उपलब्ध गवाह एवं दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद अभियुक्त को दोषी मानते हुए एक साल की सजा और बाइस लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने का आवेदन दिया गया। इसके बाद दोषी अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा गया। परिवादिनी की ओर से अधिवक्ता बीरेंद्र प्रसाद ने मामले में बहस की।

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