तेनुघाट — तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम मनोज कुमार प्रजापति के न्यायालय से दहेज के लिए पत्नी पर प्रताड़ित करने के आरोपी अभियुक्त कसमार थाना अंतर्गत मधुकरपुर निवासी रंजीत कुमार सिंह को दोषी पाने के बाद 2 साल की सजा सुनाई। बताते चले की जरीडीह थाना अंतर्गत बांधडीह निवासी आशा देवी ने बताया था कि उसकी शादी 1995 में मधुकरपुर निवासी रंजीत कुमार सिंह के साथ हुई थी। शादी के बाद 4 साल तक ससुराल में वह ठीक से रही, मगर उसके बाद उसे शारीरिक एवं मानसिक प्रतड़ना अभियुक्त के द्वारा दिए जाना लगा। दवाब दिया जाता कि अपने पिता से कहकर जमीन उसके नाम से रजिस्ट्री करा दे और एक लाख रुपए नगद भी दे। जिसे लेकर मारपीट किया जाता था। मगर वह सब कुछ सहते रही। वर्ष 2015 में वह केस की जिसे लेकर जरीडीह थाना कांड संख्या 84/15 दर्ज किया गया। आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला स्थानांतरित होकर श्री मनोज कुमार प्रजापति की न्यायालय में आया। न्यायालय में उपलब्ध गवाह एवं दोनों पक्षों के अधिवक्ता के बहस सुनाने के बाद श्री मनोज कुमार प्रजापति ने अभियुक्त रंजीत कुमार सिंह को पत्नी पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोप में दोषी पाने के बाद 2 वर्ष की सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर 15 दिनों की अतिरिक्त सजा होगी। अभियुक्त के अधिवक्ता के द्वारा सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए आवेदन दिया जिस आधार पर उसे जमानत पर छोड़ा गया। अभियोजन पक्ष की ओर सहायक लोक अभियोजक नवीन कुमार मिश्रा ने बहस की।

