निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन सख्त, बाहरी प्रचारकों को क्षेत्र छोड़ने का निर्देश।
बोकारो: नगरपालिका (आम) निर्वाचन 2026 को लेकर प्रशासन ने चुनाव आचार व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग झारखण्ड के निर्देशानुसार मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से सभी प्रकार के चुनाव प्रचार-प्रसार पर रोक लागू कर दी गई है।
इसी क्रम में अनुमण्डल दण्डाधिकारी, चास प्रांजल ढांडा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत *चास नगर निगम क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी की है। आदेश के अनुसार बाहरी प्रचारकों को क्षेत्र छोड़ने का निर्देश दिया गया है तथा चुनावी सभा, रैली और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
वहीं. बेरमो अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश मछुआ द्वारा नगर परिषद फुसरो क्षेत्र में भी धारा 163 लागू की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की चुनावी गतिविधि की अनुमति नहीं होगी।
प्रशासन ने नागरिकों एवं राजनीतिक दलों से आदेशों का पालन करने तथा शांतिपूर्ण मतदान में सहयोग करने की अपील की है। जिला में चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।
जारी आदेश के अनुसार निम्न निर्देश प्रभावी रहेंगे:-
1. ऐसे सभी प्रचारक जो किसी प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे हैं तथा जो निगम/परिषद क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता नहीं हैं, वे तत्काल क्षेत्र से बाहर चले जाएँगे तथा मतदान प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे।
2. सभी प्रकार के चुनावी प्रचार-प्रसार, सभाओं एवं रैलियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
3. निर्धारित अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।
यह निषेधाज्ञा मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से लेकर मतदान समाप्ति तक प्रभावी रहेगी।
