औरंगाबाद: जिले में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। औरंगाबाद की जिला दण्डाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा जारी करते हुए जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों के लिए विशेष आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार 22 जून से 25 जून 2026 तक जिले के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों, प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों तथा कोचिंग संस्थानों में कक्षा 8 तक की पढ़ाई पूरी तरह स्थगित रहेगी।वहीं कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए पूर्वाह्न 11:00 बजे के बाद सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। इसका मतलब है कि 11 बजे के बाद किसी भी प्रकार की क्लास, प्रैक्टिकल या कोचिंग संचालित नहीं होगी।
डीएम अभिलाषा शर्मा ने आदेश में कहा है कि वर्तमान समय में जिले में पड़ रही अत्यधिक गर्मी एवं लू बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसे में विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एहतियातन यह निर्णय लिया गया है। जिला प्रशासन ने सभी विद्यालय प्रबंधन एवं कोचिंग संचालकों को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। आदेश की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
अविनाश कुमार की रिपोर्ट,
Author: Shamsher Editor in chief
14/08/1980
