Home » News Update » लुकेया निवासी शिवा मांझी को सिद्ध दोषी पाने के बाद सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई ।

लुकेया निवासी शिवा मांझी को सिद्ध दोषी पाने के बाद सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई ।

तेनुघाट: तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज प्रथम अनील कुमार ने जान मारने के कोशिश करने वाले पेटरवार थाना अंतर्गत लुकेया निवासी शिवा मांझी को सिद्ध दोषी पाने के बाद सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई । मालूम हो कि रजरप्पा थाना अंतर्गत सिद्धू कांदू नगर रजरप्पा प्रोजेक्ट निवासी शनिचर मांझी ने पेटरवार थाना प्रभारी के समक्ष बयान दर्ज कराया की दिनांक 8/9 अगस्त 2014 को करीब 12.30 बजे मेरे जीजाजी शिवा मांझी एवं उसका नौकर के द्वारा मेरे भांजा सत्येंद्र मांझी को जब वह लेटा हुआ था, तो शिव मांझी के द्वारा जान मारने की नीयत से धारदार टांगी से उसके गर्दन पर प्रहार किया जो उसके गर्दन में दाहिनी ओर मारा और गंभीर रूप से जख्मी़ हालत में मेरा भांजा घर से बाहर निकल कर कर जान बचाने की नीयत से घर से बाहर भागा तो दोनों पीछा करते हुए बाहर निकाल कर दो बार टांगी से प्रहार किया । मगर आसपास के ग्रामीण के इकट्ठा हो जाने से दोनों भाग गया । इसमें मेरे भांजा की सौतेली मां अकली देवी का भी साजिश है । ग्रामीण के द्वारा मेरा भांजा को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल पेटरवार मे कराया गया जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया । जहां मेरा भांजा जीवन मौत से संघर्ष कर रहा है । उक्त बयान के आधार पर पेटरवार थाना में मामला दर्ज किया गया । आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला स्थानांतरण होकर जिला जज प्रथम अनील कुमार के न्यायालय में आया । न्यायालय में उपलब्ध गवाह के बयान एवं दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद अनील कुमार ने शिवा मांझी को आरोप में सिद्ध दोषी पाए जाने के बाद सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई । सजा सुनाए जाने के बाद अभियुक्त शिवा मांझी को तेनुघाट जेल भेज दिया गया । अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साहू ने बहस किया ।

Shamsher Editor in chief
Author: Shamsher Editor in chief

14/08/1980

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