झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को ईडी अधिकारियों पर एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सीएम हेमंत सोरेन की शिकायत पर ईडी अधिकारियों पर मामला दर्ज किया गया था। हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी।
मालूम हो कि यह प्राथमिकी झारखंड पुलिस द्वारा एससी-एसटी एक्ट के तहत रांची के एससी-एसटी थाने में दर्ज कराई गई है। जिसमें ईडी के अतिरिक्त निदेशक कपिल राज, सहायक निदेशक देवव्रत झा, अनुमान कुमार, अमन पटेल सहित अज्ञात अधिकारियों पर आरोप है।
हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया है कि उनके दिल्ली आवास पर ईडी ने तलाशी अभियान उन्हें और उनके समुदाय को परेशान और बदनाम करने के इरादे से चलाया था। ईडी अधिकारियों ने जान- बूझकर मीडिया को इसकी जानकारी लीक की। दूसरी ओर ईडी के सहायक निदेशक देवव्रत झा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर इस मामले की सीबीआई से जांच कराने का आग्रह किया है।
Author: Shamsher Editor in chief
14/08/1980
