Home » News Update » पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत समुचित क्रियान्वयन हेतु जिला सलाहाकार समिति बैठक संपन्न।

पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत समुचित क्रियान्वयन हेतु जिला सलाहाकार समिति बैठक संपन्न।

नया निबंधन एवं नवीनकरण हेतु प्राप्त आवेदनों का स्थल निरीक्षण एवं प्रमाण पत्रों की जाँच करने का निर्देश।

जिले में संचालित अल्ट्रासाउण्ड का जाँच करें, पीसीपीएनडीटी एक्ट का उलंघन करने वालों पर करें कठोर कार्रवाई।

चतरा: गुरुवार को समाहरणालय सभा कक्ष में उपायुक्त चतरा रमेश घोलप की अध्यक्षता में पी०सी०पी०एन०डी०टी० एक्ट के तहत समुचित क्रियान्वयन हेतु जिला सलाहकार समिति बैठक की गई। उपायुक्त ने कहा कि लिंग जाँच एवं गर्भपात को रोकने के लिए पी०सी०पी०एन०डी०टी० एक्ट बनाया गया है। इस एक्ट के समुचित क्रियान्वयन के लिए हमें संवेदनशीलता एवं गंभीरता के साथ कार्य करना है। सिविल सर्जन, चतरा द्वारा बतलाया गया कि चतरा जिले में बच्चों का लिंग अनुपाल 951 (नौ सौ एकावन) है। सिविल सर्जन, चतरा ने जिले में नया निबंधन हेतु 07 आवेदन एवं नवीनकरण हेतु 02 आवेदन प्राप्त हुये थे। जिसका स्थल निरीक्षण एवं प्रमाण पत्रों की जाँच एक सप्ताह के अंदर करना है। चिकित्सक की उपस्थिति बैठक के दिन सशरीर होना अनिवार्य है। सिविल सर्जन, चतरा को जिले में संचालित अल्ट्रासाउण्ड का जाँच कर पीसीपीएनडीटी एक्ट के उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। अगली बैठक दिनांक 04.10.2024 को निर्धारित की गई है।

बैठक में डॉ० दिनेश कुमार सिविल सर्जन चतरा। डॉ० मनीष लाल, प्रभारी उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, चतरा, डॉ० आशीष कुमार, (SNCU) सदर अस्पताल, चतरा, डॉ० प्रार्ची हांसदा, पैथोलोजिस्ट, सदर अस्पताल, चतरा, डॉ० सपना अग्रवाल, स्त्री रोग विशेषज्ञ, सदर अस्पताल, चतरा, सचिव भारतीय रेड क्रॉस सोसाईटी, चतरा एवं संध्या प्रधान, सचिव एवं अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

मो शाहबान की रिपोर्ट,

Shamsher Editor in chief
Author: Shamsher Editor in chief

14/08/1980

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