Home » News Update » दुष्कर्म के आरोप में सिद्ध दोषी पाने के बाद बारह वर्ष सश्रम कारावास और दस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई ।

दुष्कर्म के आरोप में सिद्ध दोषी पाने के बाद बारह वर्ष सश्रम कारावास और दस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई ।

तेनुघाट: तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी ने दुष्कर्म के आरोप में करगली बाजार निवासी राहुल सिंह को सिद्ध दोषी पाने के बाद बारह वर्ष सश्रम कारावास और दस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई । मालूम हो कि सूचिका ने बेरमो महिला थाना प्रभारी के समक्ष बयान दर्ज कराया कि कि उसके करगली बाजार निवासी राहुल सिंह ने फेसबुक और इंस्ट्राग्राम के से दोस्ती कर प्यार का इजहार किया। उसके बाद दोस्ती कर प्यार भरी बातें कर शारीरिक संबंध बनाए और कहा कि वह मेरे साथ शादी करेगा। दिनांक 21/12/2022 को मंदिर में शादी करने का नाटक किया। शादी के बाद मुझे अपने घर ले गया जहां उसके माता पिता ने मुझे अपने घर से निकाल दिया। जब मेरे घर वाले को पता चला तो वह मुझे अपने घर ले गए। उसके बाद 26/12/2022 को जब राहुल सिंह से बात हुई तो वह मुझे अपने साथ रखने को तैयार नहीं हुआ तब राहुल सिंह के विरुद्ध कानूनी करवाई करने के लिए मुकदमा दर्ज कराई। आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला स्थानांतरण होकर जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी के न्यायालय में आया । न्यायालय में उपलब्ध गवाह एवं दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद श्री सूर्य मणि त्रिपाठी दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त राहुल सिंह को सिद्ध दोषी पाने के बाद बारह वर्ष सश्रम कारावास और दस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई । अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साहू के साथ अधिवक्ता बिनोद कुमार गुप्ता ने बहस किया ।

Shamsher Editor in chief
Author: Shamsher Editor in chief

14/08/1980

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