पुलिस उपाधीक्षक नगर द्वारा सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों का काटा गया चालान…
खुला सिगरेट बेचना व सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करना दण्डनीय अपराध है- पुलिस उपाधीक्षक नगर

बोकारो: पुलिस उपाधीक्षक नगर आलोक रंजन के नेतृत्व में सिटी थाना क्षेत्र के राम मंदिर सेक्टर-1 में तम्बाकुू उत्पाद अधिनियम-2003 की धारा 4, व 6ए, 6बी, 6सी के तहत विशेष जांच अभियान चलाया गया, जिसमें जिला छापामारी दल के सदस्य मो असलम, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी गुलाब लकडा, सिटी थाना प्रभारी सुदामा दास, सेक्टर 4 थाना प्रभारी के द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थान पर धूमपान करते हुए चालान किया गया अभियान के दौरान कुल 27 दुकानों की जांच की गई जिसमें 7 दुकानों/व्यक्तियों द्वारा कोटपा कानून उल्लघंग करते हुए पाया गया, जिनसे अर्थदण्ड के रूप में कुल 2400.00 रूपये का अर्थ दंड लिया गया।
पुलिस उपाधीक्षक नगर आलोक रंजन द्वारा दुकानदारों को बताया गया कि खुला सिगरेट की बिक्री न करें साथ ही सार्वजनिक स्थान पर या सामुदायिक रूप से एकत्रित करके लोगों को धूम्रपान न करवाए यदि ऐसा कोई भी दुकानदार करता है तो उल्लंघन करने की स्थिति में उन्हें ₹1000 तक जुर्माना किया जा सकता है।
इस अवसर पर सिटी थाना प्रभारी सुदामा दास, सेक्टर 4 थाना प्रभारी, स्वास्थ्य विभाग से खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी गुलाब लकड़ा, मो0 असलम जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम व सिटी थाना के एस0आई0 के साथ छापामारी दस्ता उपस्थित थे।
मोहम्मद सेराज की रिपोर्ट,
Author: Shamsher Editor in chief
14/08/1980
