Home » News Update » मंत्री सुदिव्य कुमार के निजी आवास के पास 72 घंटे तक धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू

मंत्री सुदिव्य कुमार के निजी आवास के पास 72 घंटे तक धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू

प्रेसवार्ता आयोजन कर एसडीएम ने दी जानकारी

गिरिडीह — झारखंड सहायक अध्यापक संघ द्वारा 5 नवंबर को स्थायीकरण एवं सामान्य कार्य हेतु सामान्य वेतन की मांग को लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग तथा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार के आवास का घेराव करने की घोषणा की गई थी। जिसे देखते हुए के जिला प्रशासन के द्वारा मंत्री के निजी आवास के पास 72 घंटे तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई।

इस सम्बन्ध में एसडीएम श्रीकांत यशवंत विष्पुते ने मंगलवार की शाम को प्रेसवार्ता के बताया कि 4 नवंबर से 6 नवंबर तक 72 घंटे का मंत्री आवास के BNSS की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। जिसके तहत उनके आवास के 500 मीटर क्षेत्र में पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, जुलूस निकालने एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने सभी से शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है।

Shamsher Editor in chief
Author: Shamsher Editor in chief

14/08/1980

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

FOLLOW US

POll

[democracy id="1"]

TRENDING NEWS

Advertisement

GOLD & SILVER PRICE

Rashifal