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झारखंड कैबिनेट का फैसला ,बढ़ा तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता

Ranchi : झारखंड सरकार की कैबिनेट ने राज्य में सरकारी नौकरी करने वालों को बड़ा तोहफा दिया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया है।

सरकार ने तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला लिया है। इसका लाभ सभी सातवां वेतन आयोग प्राप्त करनेवाले कर्मियों को मिलेगा। इनके अलावा पेंशनधारी और पारिवारिक पेंशनधारियों को भी बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता का लाभ दिया जाएगा। बढ़ा डीए एक जुलाई 2024 की तिथि से लागू किया गया है। उन्हें करीब पांच से छह महीना का बकाया भुगतान भी किया जाएगा। पहले डीए 50 प्रतिशत मिलता था अब 53 प्रतिशत मिलेगा। बैठक के बाद अपर सचिव कैबिनेट राजीव रंजन ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में कुल 10 प्रस्ताव पास किये गये।

उन्होंने बताया कि भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का झारखण्ड में सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को झारखण्ड विधान सभा के पटल पर आगामी सत्र में की स्वीकृति दी गई।

इसके अलावा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण पर प्रतिवेदन को झारखण्ड विधान सभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की मंजूरी दी गई।

साथ ही षष्ठम झारखण्ड विधान सभा का प्रथम सत्र में राज्यपाल द्वारा दिये गये अभिभाषण पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

इसीप्रकार प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड (पीएबी) की प्रथम बैठक में अवयव मल्टी दिससिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज (एमईआरयू) के अंतर्गत स्वीकृत योजना विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के लिए 99,56,10,604 रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी गई।

झारखंड उच्च न्यायालय में दर्ज याचिका में पारित आदेश के अनुपालन में वादी डॉ० तुलसी महतो, तत्कालीन प्राध्यापक, एफ.एम.टी. विभाग, रिम्स, राँची सम्प्रति सेवानिवृत को भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

इसीप्रकार झारखंड उच्च न्यायालय, रांचची में दायर निशान्त अभिषेक एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में न्यायालय की ओर से तीन जुलाई को पारित आदेश से उद्भूत अवमाननावाद में न्यायालय के जरिये 29नवंबर को पारित आदेश के आलोक में वादीगणों / वर्ष 2017 में नियुक्त/कार्यरत सहायक खनन पदाधिकारियों को देय तिथि से सेवा संपुष्टि एवं वेतनवृद्धि अनुमान्य किये जाने के लिए एकबारीय व्यवस्था के तहत सेवा नियमावली में प्रावधानित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता के आवश्यक शर्त/अर्हता में छूट प्रदान करने के निमित्त अधिसूचित झारखंड खनन अभियंत्रण सेवा नियमावली के सम्बन्धित प्रावधान को, झारखण्ड उच्च न्यायालय में 21 अक्टूबर 2024 को दायर एलपीए के आदेश के फलाफल से प्रभावित होने तथा पूर्वोद्धारण नहीं समझे जाने की शर्त के साथ शिथिल करने की स्वीकृति दी गई।

इसके अलावा षष्ठम झारखण्ड विधान सभा का प्रथम सत्र के सत्रावसान के लिए मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।

वित्तीय वर्ष-2023-24 के लिये भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का वित्त लेखे भाग -1 एवं II तथा विनियोग लेखे से संबंधित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को झारखण्ड विधान सभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।

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