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छात्रा आरोही रानी की मौत के मामले में दी गई जमानत खारिज।

तेनुघाट: बहुचर्चित पिट्स मॉडर्न स्कूल गोमिया की छात्रा आरोही रानी की मौत के मामले में दी गई जमानत याचिका पर उभय पक्ष के अधिवक्ता के बहस सुनने के बाद तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज तृतीय नीरज कुमार ने की जमानत खारिज की।

बताते चलें कि तेनुघाट निवासी संतोष कुमार श्रीवास्तव ने आई ई एल थाना प्रभारी को एक आवेदन देकर बताया था कि स्कूल के प्रिंसिपल बृज मोहन लाल दास एवं क्लास टीचर द्वारा उनकी बच्ची को NCC में भेजने के लिए दस दिनों की स्वीकृति मांगी गई, इस आश्वासन के साथ की आपकी बच्ची एवं बच्चों का पूर्ण सुरक्षा भी प्रदान करने की जिम्मेदारी होगी। स्कूल प्रबंधन की बातों पर विश्वास कर अपनी बच्ची को NCC कैंप जाने की इजाजत दी। उसके बाद 13/5/25 को अपनी बच्ची को स्कूल प्रिंसिपल को सुपुर्द किया। 18 मई को जब अपनी बच्ची से बात किया तो वह बिलकुल स्वस्थ थी। फिर 22 मई को फोन किया तो फोन नहीं उठाया कई बार फोन करने पर फोन नहीं उठाया। उसके बाद उसकी एक सहेली ने बताया कि आरोही रानी की तबीयत कुछ दिन से खराब है और आज अचानक तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गई। तब स्कूल प्रिंसिपल से संपर्क किया मगर संपर्क नहीं हो पाया। तब 23 मई को स्कूल जाकर पता किया। तब स्कूल प्रिंसिपल बृज मोहन लाल दास ने बताया कि उन्हें तबीयत खराब होने की कोई जानकारी नहीं है। पूछने पर पता चला कि स्कूल के तरफ से किसी भी शिक्षक या कर्मचारी को नहीं भेजा गया है एवं शिक्षक चंदन प्रताप सिंह बच्चियों ncc कैंप में बिना किसी स्कूल प्रतिनिधि के छोड़ आए थे। उसके बाद संतोष श्रीवास्तव ncc शिक्षक साथ लेकर सिलवार कैंप गया। 23 मई को ncc कैंप पहुंचा तो देखा उनकी पुत्री की तबीयत काफी खराब थी। इलाज के लिए पूछा लेकिन ncc के द्वारा बच्ची को घर ले जाने को कहा गया। उन्होंने तुरन्त अपने पुत्री को लेकर घर के लिए चल दिए। रास्ते में उसकी तबीयत और बिगड़ने लगी तब रास्ते में स्वांग स्थित मां शारदे सेवा सदन लाया गया। जहां डॉक्टर उनकी पुत्री की स्थिति काफी नाजुक बताया एवं बेहतर इलाज के लिए रांची ले जाने को कहा एवं सलाह दिया कि बच्ची को ऑक्सीजन लगाकर की ले जाए। तब उसे ऑक्सीजन लगाकर उपचार के लिए तुरन्त ऑर्किड हॉस्पिटल रांची लेकर आए। हॉस्पिटल में बताया गया कि तबीयत ज्यादा खराब है । बहुत सारी कोशिशों के बाद भी उनकी पुत्री का निधन 29 मई को हो गया। आगे बताया कि स्कूल प्रबंधन द्वारा लापरवाह के कारण उनकी बच्ची की जान गई। उसके बाद आई ई एल गोमिया के उपाध्यक्ष अरिन्दम दास गुप्ता, कोषाध्यक्ष रोहन सिन्हा, सदस्य आशीष सिंह, प्रभास कुमार झा, रागिब बेलाल साबरी, पिट्स मॉडर्न स्कूल के प्राचार्य बृजमोहन लाल दास एवं ncc शिक्षक चंदन प्रताप सिंह के विरुद्ध उनकी पुत्री के हालात खराब होने की जिम्मेदारी है। उनकी लापरवाही के कारण ही उनकी पुत्री आरोही रानी की मौत हुई है। आवेदन के बाद आई ई एल थाना में मामला दर्ज किया गया।

उक्त मामले में बृज मोहन लाल दास, अरिन्दम दास गुप्ता, रोशन सिन्हा एवं प्रभास कुमार झा ने अंतरिम जमानत के लिए आवेदन किया था। उक्त आवेदन में दोनों पक्षों अधिवक्ता के बहस सुनने के बाद जिला जज तृतीय नीरज कुमार ने बृज मोहन लाल दास की जमानत याचिका खारिज किया। जबकि अरिन्दम दास गुप्ता, रोशन सिन्हा और प्रभाष कुमार झा को जमानत दी।

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