गिरिडीह: व्यवहार न्यायालय गिरिडीह में 30 अगस्त 2025 को आयोजित किए जाने वाले मासिक लोक अदालत के साथ एन आई एक्ट, परिवारवाद, भूमि, राजस्व, भूमि अधिग्रहण और मोटर दुर्घटना क्लेम मामलों पर मासिक लोक अदालत के साथ विशेष लोक अदालत सफल आयोजन हेतु पदाधिकारियों के साथ किया गया बैठक का आयोजन
माननीय झालसा, रांची के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गिरिडीह के मार्गदर्शन में आगामी मासिक लोक अदालत एवं विशेष लोक अदालत का आयोजन दिनांक 30 अगस्त, 2025 को एन आई एक्ट, परिवारवाद, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व और मोटर दुर्घटना क्लेम मामलों पर विशेष लोक अदालत का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गिरिडीह की ओर से व्यवहार न्यायालय परिसर गिरिडीह में किया जाएगा। इस संबंध में मोटर दुर्घटना वाद के निष्पादन हेतु बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अष्टम रवि शंकर मिश्रा, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सप्तम मधुरेश कुमार वर्मा ने अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन हेतु जोर दिया। वही जानकारी प्रदान करते हुए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह सफदर अली नैयर ने कहा कि माननीय झालसा, रांची द्वारा आमजनों एवं पक्षकारों के सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विशेष लोक अदालत एवं मासिक लोक अदालत का आयोजन 30 अगस्त, 20250 को कराने का निर्देश प्राप्त हुआ है। 
माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह मार्तंड प्रताप मिश्रा के मार्गदर्शन में इस आगामी मासिक लोक अदालत को सफल बनाने हेतु व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में आज दिनांक 30 जुलाई , 2025 को विभिन्न विभाग के पदाधिकारी के साथ बैठक किया गया।
विदित हो कि इस एन आई एक्ट, परिवारवाद,भू राजस्व, भू अधिग्रहण, वाहन दुर्घटना वाद से संबंधित मामलों का निष्पादन पक्षकारों के आपसी सहमति के आधार पर किया जाना है। इसके लिए सभी संबंधित न्यायालयों तथा विभागों से सुलहनीय मामलों को चिन्हित करने तथा संबंधित पक्षकारों को नोटिस प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है।
सचिव महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह सफदर अली नैयर ने मीडिया बंधुओं से अपील किया की आगामी लोक अदालत के बारे में आम जनों में प्रचार प्रसार कर इसे सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें।
