तेनुघाट —- तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम मनोज कुमार प्रजापति ने पेक नारायणपुर अंतर्गत कंजकिरो निवासी अजय महतो को छेड़ खानी के मामले में दोषी पाने के बाद एक साल की सजा सुनाई । मालूम हो कि पेक नारायणपुर थाना प्रभारी के समक्ष सूचिका ने बयान दर्ज कराया कि जब वह अपने कमरे में अकेले सो रही थी गरमी के कारण दरवाजा खुला हुआ था। उसी में रात में अभियुक्त अजय महतो घर में घुस गया और अकेला पाकर छेड़ छाड़ करने लगा हल्ला करने पर वह भाग गया। जब सूचिका का पति आया तो उसे बताई। जब वह अजय महतो के पास गया तो गिरधारी महतो और अन्य ने उसके साथ मार पीट किया। उक्त बयान के आधार पर पेक नारायणपुर थाना में मामला दर्ज किया गया। थाना में जांच पड़ताल के बाद आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया गया । आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला स्थानांतरित होकर एसीजेएम मनोज कुमार प्रजापति के न्यायालय में आया । न्यायालय में उपलब्ध गवाह के बयान एवं दोनों पक्ष की अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद श्री मनोज कुमार प्रजापति को दोषी पाने के बाद एक साल की सजा सुनाई । सजा सुनाई जाने के बाद अभियुक्त अजय महतो को सजा के खिलाफ अपील में जाने की आवदेन देने पर जमानत पर छोड़ा गया । अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक नवीन कुमार मिश्रा ने बहस किया ।
Author: Shamsher Editor in chief
14/08/1980
