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गरीबों व असहाय लोगों के हक को मारने वाले सम्पन्न राशन कार्डधारियों पर उपायुक्त का चला डंडा

सम्पन्न 54 राशन कार्डधारियों पर 4566832 लाख रुपया जुर्माना, करवाई का निर्देश

मो साहबान

चतरा : अयोग्यता वाले वैसे राशन कार्ड धारक जिनका पक्का मकान एवं ट्रैक्टर,चार पहिया वाहन, सरकारी नौकरी, सेवा निवृत सरकारी कर्मी समेत अन्य जो राशन कार्ड के योग्य नहीं है और गलत तरीके से गरीबों का अनाज ढकारने का कार्य कर रहे हैं वैसे अयोग्य राशन कार्ड धारको के विरुद्ध उपायुक्त रमेश घोलप ने जिला आपूर्ति विभाग को करवाई करते हुए राशि की वसूली करने का निर्देश दिए हैं साथ ही उन्होंने चतरा जिले के सभी अयोग्य राशन कार्ड धारको से अपील करते हुए कहा है कि 5 अप्रैल 2025 तक स्वेच्छा से जिला आपूर्ति कार्यालय चतरा में राशन कार्ड प्रत्यार्पण करें अन्यथा झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2024 के नियम के साथ उप कंडिका (ii) (ख) के आलोक में जुर्माना का राशि वसुली करते हुए कड़ी करवाई की जाएगी।

इनसे की जा रही है राशि की वसूली व होगी कार्रवाई

उपायुक्त के निर्देश के बाद जिला आपूर्ति विभाग एक्शन में नजर आ रही है। जो कि चतरा प्रखंड अंतर्गत अयोग्य राशन कार्डधारी हेमा देवी पर 175616 रुपया, लीला देवी पर 150528 रुपया, सगुप्ता प्रवीण पर 45248 रुपया, सुनीता देवी पर 125440 रुपया, सुनीता वर्मा पर 98560 रुपया का जुर्माना लगाया गया है। इटखोरी प्रखंड के ताज मियां पर 9632 रुपया का जुर्माना लगाया गया है। प्रतापपुर प्रखंड के आशीष कुमार पर 9632 रुपया, भोला साव पर 97664 रुपया, नीलम देवी पर 28672 रुपया, नसीम खान पर 28672 रुपया, फिरोज खान पर 75264 रुपया, प्रसाद यादव पर 225792 रुपया, मनोज साव पर 17920 रुपया, चिंता देवी पर 175616 रुपया, राधिका देवी पर 175616 रुपया का जुर्माना लगाया गया है। वहीं लावालौंग प्रखंड के प्रियंका कुमारी पर 15232 रुपया, नेमी कुमारी पर 74784 रुपया, देवंती देवी पर 24116 रुपया, अनिता देवी पर 9632 रुपया, चांद सबीरा पर 113120 रुपया, नीलिमा कुमारी पर 45248 रुपया, फरजाना खातून पर 125440 रुपया, सबूदरी प्रवीण पर 135744 रुपया, अमित कुमार पर 25536 रुपया, जगदीश साहू पर 17024 रुपया, सुनीता देवी पर 125440 रुपया, अनिल सिंह पर 6048 रुपया का जुर्माना लगाया गया है। पत्थलगड्डा प्रखंड क्षेत्र के शिवलाल दांगी पर 149184 रुपया, इंद्रदेव दांगी पर 75264 रुपया का जुर्माना। टंडवा प्रखंड क्षेत्र के अगहर अंसारी पर 97664 रुपया, सीता देवी पर 301056 रुपया, सुशील देवी पर 50176 रुपया, परमानंद पांडेय पर 59136 रुपया, आदित्य पासवान पर 25088 रुपया, दीपमाला खलखो पर 59136 रुपया का जुर्माना। सिमरिया प्रखंड क्षेत्र के बबीता देवी पर 9856 रुपया, बिना देवी पर 100352 रुपया, कबिलास देवी पर 50176 रुपया, पार्वती देवी पर 175616 रुपया, राधा देवी पर 150528 रुपया, राधा देवी पर 75264 रुपया, राजेश साहू पर 9856 रुपया, प्रति देवी पर 11424 रुपया, अहमदी खातून पर 50176 रुपया, कुंती देवी पर 150528 रुपया। हंटरगंज प्रखंड क्षेत्र के खुशबू देवी पर 38080 रुपया, रीता देवी पर 30464 रुपया, तारा बानो पर 202496 रुपया, कलेश्री देवी पर 278432 रुपया, कांति देवी पर 49728 रुपया, कलौती देवी पर 67424 रुपया, पुष्पा देवी पर 44352 रुपया। गिद्धौर प्रखंड क्षेत्र के सतेंद्र दांगी पर 13888 रुपया, फूलो देवी पर 113488 रुपया का जुर्माना लगाया गया है। उल्लेखित कुल सक्षम 54 परिवार के लोग गलत तरीके से राशनकार्ड बनवाकर राशन कार्ड से मिलने वाले लाभ ले रहे थे। सक्षम परिवारों में से किन्हीं- किन्हीं के पास अलग अलग स्थान पर पक्का मकान, चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर, बड़ा उद्योग, दो तल्ला मकान, सरकारी नौकरी, रिटायर सरकारी कर्मी समेत अन्य जो राशन कार्ड प्राप्त करने का आहर्ता नहीं रखते हैं वैसे लोगों को चिन्हित कर राशि वसूली और उनके ऊपर कार्रवाई करने का कार्य जिला आपूर्ति कार्यालय द्वारा किया जा रहा है।

क्या कहते हैं आपूर्ति पदाधिकारी

आपूर्ति पदाधिकारी ने जांच के क्रम में बताया कि चतरा जिला अंतर्गत सभी प्रखंड क्षेत्रों के राशनकार्ड धारकों की जांच निरंतर की जा रही है अभी तक अलग अलग प्रखंड के विभिन्न पंचायतों व ग्रामों के वैसे लाभुक जो राशन कार्डधारक बनने के लिए अयोग्य हैं और वह गलत तरीके से राशनकार्ड बनवा कर गरीबों के हक को मारने का कार्य कर रहे हैं वैसे कुल 54 लाभुकों को चिन्हित करने का कार्य किया गया है जिससे कुल 4566832 लाख रुपया का जुर्माना राशि वसूलने का कार्य किया जा रहा है। अभी जांच जारी है। अयोग्य राशन कार्ड धारक स्वेच्छा से राशन कार्ड प्रत्यार्पण जिला आपूर्ति कार्यालय चतरा, संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में कर दें अन्यथा होगी कड़ी कार्रवाई।

“सम्पन्न परिवारों द्वारा गलत तरीके से राशन उठाने के कारण योग्य लाभूकों को लाभसे वंचित रहना पड़ रहा है। वर्त्तमान में योग्य लाभूकों को खाली स्थान नहीं होने के कारण न ही नया नाम जोड़ा जा रहा है और न ही नया कार्ड बनाया जा रहा है। अतः सभी अयोग्य व्यक्ति / परिवारों को अपील करता हूँ कि 05 अप्रैल 2025 तक स्वयं / अपना कार्ड सरेन्डर करें अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Shamsher Editor in chief
Author: Shamsher Editor in chief

14/08/1980

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