तेनुघाट — तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज प्रथम फहीम किरमानी ने भाई की हत्या के दोषी नवाडीह थाना अंतर्गत चपरी टोला निवासी चमन कुमार महतो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मालूम हो कि नावाडीह थाना अंतर्गत चपरी टोला निवासी नमिता कुमारी ने नवाडीह थाना प्रभारी के समक्ष 20 मार्च 2022 को बयान दर्ज कराया की उसके इट भट्ठा से उसके भैसुर चमन कुमार महतो एवं गौतमी मंजू देवी करीब 2000 ईट अपने घर में घुसा लिया। जब सूचिका के पति तिलेश्वर महतो के द्वारा ईट घुसाने के संबंध में पूछा जाने लगा तब उसके मैसूर एवं गौतमी गाली गलौज करने लगे। इसी क्रम में सूचिका के भैंसुर अचानक टांगी लेकर आ गए और सूचिका के पति पर के सर पर जान मारने की नीयत से तीन बार टांगी से वार किया जिससे उसका सर फट गया और काफी खून बहने लगा और बेहोश होकर गिर गए। उसके बाद हल्ला होने पर ग्रामीण जमा हो गए तथा सूचिका के पति को जख्मी एवं बेहोशी हालत में इलाज कराने हेतु बीजीएस अस्पताल बोकारो ले गए। उक्त बयान के आधार पर नावाडीह थाना में मामला दर्ज किया गया। इलाज के दौरान तिलेश्वर कुमार महतो की मृत्यु हो गई। आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला स्थानांतरित होकर जिला जज प्रथम फहीम किरमानी की न्यायालय में आया। न्यायालय में उपलब्ध गवाह एवं उभय पक्षों के अधिवक्ता के बहस सुनने के बाद श्री फहीम किरमानी ने चमन कुमार महतो को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सजा सुनाने के बाद अभियुक्त को तेनुघाट जेल भेज दिया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साहू ने बहस की।
Author: Shamsher Editor in chief
14/08/1980
