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शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने हेतु दिशा-निर्देश जारी

बोकारो: जिला निर्वाचन पदाधिकारी (डीईओ) सह उपायुक्त (डीसी) अजय नाथ झा ने दी जानकारी, आम नागरिकों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सफल बनाने हेतु शांतिपूर्ण एवं निर्भीक होकर मतदान करने तथा नियमों का पालन करने का किया अपील

नगर पालिका (आम) निर्वाचन 2026 अंतर्गत मतदान प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा व्यापक सुरक्षा एवं निगरानी व्यवस्था लागू की गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी (डीईओ) सह उपायुक्त (डीसी) अजय नाथ झा ने सभी प्रत्याशियों, समर्थकों, होटल संचालकों, मीडिया प्रतिनिधियों तथा आम नागरिकों से आदर्श आचार संहिता का पूर्ण पालन करने का अपील किया है। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या मतदाताओं को प्रभावित करने के प्रयास पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

चुनाव प्रचार समाप्ति के बाद गतिविधियों पर रहेगी विशेष निगरानी

शनिवार शाम *दिनांक 21.02.2025 अपराह्न 5:00 बजे से चुनाव प्रचार पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। इसके बाद किसी भी प्रकार का सार्वजनिक प्रचार, जुलूस, सभा या ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। डोर-टू-डोर संपर्क के नाम पर अनावश्यक भीड़ एकत्र करने या यातायात बाधित करने पर संबंधित प्रत्याशी एवं समर्थकों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

बाहरी व्यक्तियों पर नियंत्रण एवं मतदाताओं को प्रभावित करने पर प्रतिबंध

जो व्यक्ति संबंधित वार्ड/क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, उन्हें चुनाव प्रचार समाप्ति के बाद क्षेत्र छोड़ना अनिवार्य होगा। यदि कोई बाहरी व्यक्ति मतदाताओं को प्रभावित करने या अवैध रूप से चुनावी गतिविधियों में शामिल पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

शराबबंदी आदेश का कड़ाई से करें अनुपालन

निर्धारित अवधि के दौरान पूर्ण शराबबंदी लागू रहेगी। अवैध शराब की बिक्री, भंडारण या वितरण पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों एवं दुकानदारों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए विशेष छापेमारी दल भी गठित किए गए हैं।

होटल, लॉज एवं गेस्ट हाउस संचालकों के लिए निर्देश

सभी होटल एवं लॉज संचालकों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने यहां ठहरने वाले व्यक्तियों का वैध पहचान पत्र अनिवार्य रूप से दर्ज करें। यदि किसी होटल में मतदाताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से व्यक्तियों के ठहरने की सूचना मिलती है, तो होटल संचालकों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

मतदान केंद्र के 100 मीटर दायरे में प्रचार सामग्री पूर्णतः प्रतिबंधित

मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि के भीतर किसी भी प्रत्याशी या राजनीतिक दल का पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स, झंडा अथवा अन्य प्रचार सामग्री नहीं होनी चाहिए। उल्लंघन की स्थिति में आदर्श आचार संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी।

मतदान दिवस पर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित

मतदान के दिन नगर निगम/परिषद क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा, ताकि यातायात सुचारु रहे और मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचने में कोई असुविधा नहीं हो।

मीडिया प्रतिनिधियों के लिए प्राधिकार पत्र अनिवार्य

मीडिया प्रतिनिधियों को मतदान केंद्र के निर्धारित दायरे में प्रवेश के लिए वैध प्राधिकार पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति प्रवेश करने पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी।

मतदान केंद्र के अंदर यह रहेगा प्रतिबंधित सामग्री

मतदान केंद्र के भीतर मोबाइल फोन, पेन, पानी की बोतल तथा अन्य अनावश्यक वस्तुएं ले जाना प्रतिबंधित रहेगा (निर्वाचन कार्य में लगे अधिकृत कर्मियों को छोड़कर)। यह व्यवस्था मतदान की गोपनीयता बनाए रखने हेतु लागू की गई है।

मतदाताओं के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश (क्या लेकर जाएं/क्या नहीं)

मतदाता मतदान के समय केवल ईपीक व अन्य वैध पहचान पत्र एवं मतदाता पर्ची लेकर आएं। किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या अनावश्यक वस्तुएं मतदान केंद्र पर नहीं लाएं।

सीसीटीवी निगरानी एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़

सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है। साथ ही दंडाधिकारी, पुलिस बल एवं उड़नदस्ता टीमों की तैनाती की गई है। असामाजिक तत्वों के विरुद्ध त्वरित एवं कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

जिला प्रशासन द्वारा सभी नागरिकों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सफल बनाने हेतु शांतिपूर्ण एवं निर्भीक होकर मतदान करने तथा नियमों का पालन करने की अपील की जाती है।

मोहम्मद सेराज की रिपोर्ट,

Shamsher Editor in chief
Author: Shamsher Editor in chief

14/08/1980

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