गिरिडीह: आगामी दीपावली एवं छठ महापर्व के मद्देनजर आमजनों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने तथा खाद्य पदार्थों में मिलावट पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, श्री रामनिवास यादव के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा सरिया-बगोदर अनुमंडल अंतर्गत बगोदर प्रखंड में सघन खाद्य सुरक्षा जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा कुल 10 दुकानों एवं खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। जांच के क्रम में 8.5 किलोग्राम दूषित एवं मिलावटी मिठाई पाई गई, जिसे मौके पर ही नष्ट कराया गया। इसके अतिरिक्त, 6 दुकानदारों को निर्धारित प्रावधानों के तहत अनिवार्य रूप से FSSAI लाइसेंस प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। जांच अभियान के दौरान ठेला-खोमचा संचालकों, फल एवं सब्जी विक्रेताओं, मिठाई दुकानदारों, पनीर विक्रेताओं तथा होटल संचालकों को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं स्वच्छता के मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करने का निर्देश दिया गया। साथ ही मिलावटी एवं एनालॉग पनीर की जांच की गई तथा खाद्य पदार्थों में केवल निर्धारित मानकों के अनुरूप अनुमोदित खाद्य रंग का ही उपयोग करने की हिदायत दी गई।
यह जांच अभियान खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी पूजा भगत, पूजा कुमारी एवं आशुतोष गहलौत तथा सहायक वसीम की उपस्थिति में संचालित किया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा सभी खाद्य कारोबारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि वे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (FSS Act, 2006) के प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें। खाद्य पदार्थों के भंडारण, निर्माण, बिक्री एवं वितरण में स्वच्छता और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। विभाग ने स्पष्ट किया कि आमजनों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने, मिलावटी अथवा दूषित खाद्य पदार्थों की बिक्री करने एवं आवश्यक लाइसेंस के बिना कारोबार संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
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